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मनीष सिसोदिया की बढ़ी मुश्किलें, असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने दर्ज कराया आपराधिक मानहानि का मुकदमा

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया है। गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया पर इससे पहले सरमा की पत्नी भी 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दर्ज कर चुकी हैं।

दरअसल दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कांफ्रेंस में सीएम सरमा पर कोविड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (PPE) के ठेके को लेकर आरोप लगाए थे। आरोप में कहा था कि सरमा ने अपनी पत्नी रिनीकी भुइयां सरमा से जुड़ी एक कंपनी को पीपीई किट का ठेका दिया और इसके लिए अत्यधिक भुगतान किया था।

पिछले महीने सिसोदिया ने आरोप लगाते हुए कहा था हिमंत बिस्वा सरमा ने अपनी पत्नी की कंपनी को पीपीई किट का ठेका दिया। उन्होंने पीपीई किट के लिए 990 रुपये का भुगतान किया, जबकि उसी दिन दूसरी कंपनी से ​​600 रुपये में खरीदा गया।” सिसोदिया ने इसे बहुत बड़ा अपराध है कहा था।

बता दें कि सरमा दंपति ने सिसोदिया के आरोप को खारिज किया है। सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सिसोदिया से कहा था कि जल्द ही आपसे गुवाहाटी में मुलाकात होगी। क्योंकि आप आपराधिक मानहानि का सामना करेंगे।’ बता दें कि मनीष सिसोदिया पर इस मामले में मानहानि के दो मुकदमे दर्ज हो चुके हैं।

वहीं असम सरकार के महाधिवक्ता देवजीत लोन सैकिया ने मानहानि के मुकदमे पर और जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली के मंत्री द्वारा लगाये गये सारे आरोप झूठे हैं। पीपीई किट बनाने वाली उनकी कंपनी ने कभी कोई बिल नहीं दिया। उस समय, एनएचएम ने पीपीई व्यवसाय में सभी से किट की आपूर्ति करने का अनुरोध किया था और उन्होंने अपने सीएसआर के हिस्से के रूप में लगभग 1500 पीपीई किट की आपूर्ति की थी। एक पैसा भी नहीं दिया गया।

उन्होंने कहा कि इस मामले में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है। जिसमें अपराध साबित होने पर दो साल की कैद और जुर्माने की सजा होगी। कोर्ट ने मामले में शुरुआती बयान की तारीख 22 जुलाई तय की है।



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