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सुनवाई के दौरान जज के सामने ही कोल्ड ड्रिंक पी रहा था पुलिस अफसर, फटकार लगा हाईकोर्ट ने दिया 100 बोतलें बांटने का आदेश

गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने ऑनलाइन सुनवाई के दौरान शालीनता से पेश नही आने पर एक पुलिस अधिकारी को जमकर फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान कुछ खाना-पीना अनुशासनहीनता जैसा कार्य है। चाहे अधिकारी हों या अधिवक्ता या कोर्ट की प्रक्रिया से जुड़े अन्य लोग, सभी को कोर्ट की गरिमा का ख्याल रखकर काम करना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश ने मंगलवार को ऑनलाइन सुनवाई के दौरान ‘कोल्ड ड्रिंक’ पीते पाये जाने पर एक पुलिस अधिकारी को बार एसोसिएशन को कोल्ड ड्रिंक की 100 बोतलें वितरित करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कहा कि कुछ दिन पहले भी ऑनलाइन सुनवायी के दौरान एक वकील द्वारा समोसा खाने के लिए उसे फटकार लगायी थी।

मुख्य न्यायाधीश ने गौर किया था कि मामले की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान पुलिस निरीक्षक एएम राठौर कुछ पी रहे हैं, जोकि कोल्ड ड्रिंक जैसा प्रतीत हो रहा था। इस पर उन्होंने अधिकारी को उसके व्यवहार के लिए फटकार लगायी और उसे बार एसोसिएशन को कोल्ड ड्रिंक की 100 बोतलें वितरित करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि ऐसा नहीं करने पर उसे अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना होगा।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “हमने कहा था कि हमें आपके समोसा खाने से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एकमात्र आधार यह है कि आप इसे हमारे सामने नहीं खा सकते हैं, क्योंकि दूसरे भी लुभाते हैं। या तो वह इसे सभी को दे दें या वह इसे न खाएं।”

इसके बाद उन्होंने सरकारी वकील को निर्देश दिया कि इंस्पेक्टर राठौड़ को बार एसोसिएशन को कोल्ड ड्रिंक के 100 डिब्बे बांटने के लिए कहें, अन्यथा वह मुख्य सचिव को उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देंगे।

सुनवाई के दौरान मौजूद रहे एक सरकारी अधिवक्ता ने कहा, “अदालत ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि उनसे अकेले कोल्ड ड्रिंक न पिएं, बल्कि इसे दूसरों के साथ भी साझा करें। अदालत ने इसी तरह एक वकील से कहा था कि वह समोसा साझा करें जो वह ऑनलाइन कार्यवाही के दौरान खा रहे थे।”

उन्होंने कहा कि पुलिस इंस्पेक्टर एक याचिका पर सुनवाई के लिए अदालत में पेश हुए थे, जिसमें उन पर और कुछ अन्य अधिकारियों पर ट्रैफिक जंक्शन पर दो महिलाओं की पिटाई का आरोप लगाया गया था। उन्होंने कहा कि पुलिस आयुक्त ने मंगलवार को मामले की जांच डीसीपी स्तर के अधिकारी से कराने का आदेश दिया और 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।

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