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Ishrat Jahan encounter case: सीबीआई अदालत ने सभी आरोपियों को बरी किया, इशरत आतंकी नहीं थी इसका कोई सबूत नहीं

अदालत ने इस मामले में आरोपी आईपीएस अधिकारी जी.एल. सिंघल, तरुण बारोट और सहायक उप निरीक्षक अनाजू चौधरी को बरी कर दिया है। सभी पर इशरत जहां, जावेद शेख उर्फ ​​प्राणेश पिल्लई और दो अन्य लोगों का जून 2004 में 'फर्जी' एनकाउंटर करने का आरोप था।

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