गुजरात: BJP विधायक ने बेटे संग किया हंगामा, तीसरे बच्चे की जानकारी छिपाने पर पर्चा खारिज
चुनाव अधिकारी के आदेश में गुजरात प्रोविजनल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, 1949 (4 अगस्त, 2015 को संशोधित भी हुआ) के सेक्शन 10 का हवाला देते हुए कहा गया कि जिस कैंडिडेट के भी दो से अधिक जीवित जैविक बच्चे होंगे, उसे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दे दिया जाएगा।
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